आयोध्या विवाद: मध्यस्थता पर SC आज देगा फैसला ?70 साल से चल रहे मसले पर SC चाहता है आपसी सहमति से हो सुलह.
भारतीय के राजनितिक और न्यायक रूप से सबसे संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्ज़िद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा की, "पक्षकार मध्यस्थता से आपसी सहमति से मामले को सुलझाए."
SC के मुख्या न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई में पांच न्यायाधीश की बेंच ने कहा था की, ये जमीन का विवाद नहीं है, लेकिन "मन, हृदय और चिकिस्ता यदि संभव हो तों"
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| मुख्या न्यायाधीश रंजन गोगोई |
बुधवार को हुई सुनवाई में सभी पक्षकारो की बात सुने के बाद कोर्ट ने मध्यस्थों के नाम मांगे थे. इसके लिए मुस्लिम पक्षकार और निर्मोही आखाड़ा ने अलग-अलग मध्यस्थों के नाम सोपे है. पर अन्य हिन्दू पक्षकारो ने इसको विरोध किया है और कोई नाम भी नहीं सौंपे.
इसके पाहिले भी चार बार मध्यस्थता के प्रयास किये गए थे पर कोई नतीजा नहीं निकला.



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